जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी शिमला में…
हिमाचल….शिमला में होने वाले धरना-प्रदर्शन व चक्का जाम को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। इसके तहत अब शिमला में धरना-प्रदर्शन व रैलियों पर रोक लग गई है। ये जानकारी जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने दी है। बता दें कि कल देव भूमि क्षत्रिय संगठन और सवर्ण मोर्चा द्वारा शिमला शहर के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन व रैली करने का ऐलान किया गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
प्रशासन के अनुसार धरना-प्रदर्शन व रैलियों के चलते टूटीकंडी विभाजन, 103 सुरंग, श्रम ब्यूरो, एजी चौक, विक्ट्री टनल, पीएआर, हाईकोर्ट, ओक ओवर, सचिवालय, विधानसभा और विधायक आवास, राज भवन, संजौली चौक और ढल्ली बाजार से निगम विहार तक यातायात बाधित हो सकता है और शहर में सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। इसलिए जिलाधीश शिमला ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यहां नहीं कर पाएंगे धरने-प्रदर्शन व रैलियां
हिमाचल प्रदेश सचिवालय, छोटा शिमला की परिधि में 50 मीटर।
राजभवन, छोटा शिमला की परिधि में 50 मीटर।
उच्च न्यायालय की 50 मीटर परिधि में।
सीएम आवास ओक ओवर शिमला की परिधि में 50 मीटर।
विधायक आवास की परिधि में 50 मीटर।
टूटीकंडी पार्किंग शिमला की परिधि में 500 मीटर।
103 टनल टू विक्ट्री टनल।
एजी चौक से बालूगंज वाया चौड़ा मैदान शिमला।
ढली बाजार से निगम विहार वाया संजौली।
इन पर लागू नहीं होंगे आदेश
मैजिस्ट्रियल/लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अन्य सरकारी अधिकारी।
अग्निशमन सेवाएं।
सरकार के अंतर्गत आने वाली पुलिस, मिलिटरी, पैरा मिलिटरी और अन्य रक्षा फोर्स।
विद्युत, जलशक्ति व नगर निगम सेवाएं।
मेडिकल एमरजैंसी में शामिल वाहन।
प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया