राज्य सभा चुनाव: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब राज्य से राज्य सभा के चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान
नामांकन प्रक्रिया 14 मार्च, 2022 से शुरू होगी: सीईओ पंजाब डॉ. राजू
चंडीगढ़……..पंजाब राज्य से चुने गए राज्य सभा के पाँच सदस्यों के पद की समय-सीमा अप्रैल 2022 को ख़त्म होने वाली है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) द्वारा पंजाब राज्य से राज्य सभा की द्विवार्षिक चुनावों के लिए कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। पंजाब राज्य से चुने गए सुखदेव सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, श्वेत मलिक, नरेश गुजराल और शमशेर सिंह दूलो समेत राज्य सभा सदस्यों के पद की समय-सीमा 9 अप्रैल, 2022 को सेवामुक्त होने के उपरांत ख़त्म होनी है।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने आज बताया कि शड्यूल के अनुसार नोटीफिकेशन जारी होने के साथ ही तारीख़ 14 मार्च, 2022 है और नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, जबकि नामांकन पत्र भरने की आखिऱी तारीख़ 21 मार्च, 2022 है। नामांकन पत्रों की जाँच 22 मार्च, 2022 मार्च को की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिऱी तारीख़ 24 मार्च, 2022 निर्धारित की गई है। मतदान का कार्य तारीख़ 31 मार्च, 2022 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि गिनती भी उसी दिन शाम 5 बजे होगी। उन्होंने आगे कहा कि मतदान का कार्य 2 अप्रैल, 2022 से पहले मुकम्मल किया जाएगा।
डॉ. राजू ने आगे बताया कि नामांकन पत्र सचिव, पंजाब विधानसभा, चण्डीगढ़, जोकि राज्य सभा मतदान के लिए रिटर्निंग अफ़सर हैं, 14.03.2022 से 21.03.2022 तक (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) किसी भी दिन दोपहर 11 बजे के बाद दोपहर 3 बजे के बीच दाखि़ल किए जा सकते हैं। 18 मार्च, 2022 को होली का त्योहार और 20 मार्च, 2022 को रविवार होने के कारण नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत छुट्टी होगी। इसलिए उस दिन नामांकन पत्र रिटर्निंग अफ़सर को पेश नहीं किए जा सकते हैं। हालाँकि 19 मार्च, 2022 को शनिवार के दिन छुट्टी नहीं है और नामांकन पत्र रिटर्निंग अफ़सर को पेश किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र फॉर्म-सी में दाखि़ल किए जाने हैं, उन्होंने कहा कि खाली फॉर्म सचिव, पंजाब विधानसभा के पास उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि टाईप किए गए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते कि फॉर्म निर्धारित फॉर्मेट में हों।
राज्य सभा के सदस्यों के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार को भारत में किसी भी संसदीय हलके में एक मतदाता के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए। इस बिंदु पर सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर की संतुष्टी के लिए, उम्मीदवारों को अपने मतदाता होने के सुबूत के तौर पर मतदाता सूची में एंट्री की एक प्रमाणित कॉपी पेश करनी होगी।
उम्मीदवार को सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित फॉर्म में शपथ या पुष्टी करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखि़ल किए जाने के बाद और नामांकन की जाँच के लिए निर्धारित तारीख़ से पहले शपथ/पुष्टी की जाएगी।