Mon. Dec 23rd, 2024

दिल्ली-एनसीआर में डीजल व पेट्रोल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने पर बैन,ट्रैफिक पुलिस कर रही जब्त


दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बार फिर जनता को चेताया है कि वे अपने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करा लें या दूसरे राज्य में पंजीकरण कराएं। अन्यथा सड़कों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। अब तक दिल्ली में 59 लाख से अधिक वाहनों को डी-रजिस्टर्ड किया जा चुका है लेकिन फिर भी लोग उन्हें चला रहे हैं।

 परिवहन विभाग ने जनता को फिर चेताया है कि उम्र पूरी कर चुके अपने वाहन को स्क्रैप करा लें या दूसरे राज्य में पंजीकरण कराएं।अन्यथा सड़कों पर मिला तो जब्त कर लिया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा कि दिल्ली में अब तक 59 लाख वाहन डी-रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।मगर फिर भी लोग उन्हें चला रहे हैं। बता दें कि परिवहन विभाग उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर चुका है।

एसओपी से यह बात साफ की गई है कि दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की संख्या 59 लाख के पार पहुंच गई है। फाइनल दिशा निर्देश में विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि उम्र पूरी कर चुके वाहन को खड़ा रखने की अनुमति उसी दिशा में दी जाएगी जिनके पास अपने घर में वाहन के लिए पार्किंग है।

मगर वे उस वाहन को घर से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। सार्वजनिक पार्किंग या घर के बाहर खड़ा ऐसा मिलता है तो उसे उठा लिया जाएगा। पकड़े जाने पर वाहन को छोड़े जाने का प्रविधान केवल पहली बार के लिए मान्य होगा।

अगर दूसरी बार वही वाहन फिर से सड़क पर पाया जाता है तो उसे जब्त कर सीधे स्क्रैप करा दिया जाएगा।दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी है। ऐसी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने का प्रविधान है।

हालांकि, अगर कोई व्यक्ति अपने उम्र पूरी कर चुके वाहन काे दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में पंजीकरण कराना चाहता है ताे उसके लिए प्रविधान हैं। साथ ही स्क्रैप डीलरों के लिए भी नियम बने हुए हैं। परिवहन विभाग की स्क्रैपिंग सेल के विशेष आयुक्त ने अब गत 20 अक्टूबर को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *