Mon. Dec 23rd, 2024

पंजाब पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में संभावित टारगेट किलिंग को टाला; पाक-आधारित दहशतगर्द मॉड्यूल का एक सदस्य किया काबू  

पंजाब

पंजाब पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में संभावित टारगेट किलिंग को टाला; पाक-आधारित दहशतगर्द मॉड्यूल का एक सदस्य किया काबू

पुलिस टीमों द्वारा मैगज़ीन और 4 जिंदा कारतूसों समेत आधुनिक ऑटोमैटिक चीनी पिस्तौल बरामद

गिरफ़्तार दोषी लवप्रीत पाक आधारित गुर्गों के लिए काम कर रहा था: डीजीपी गौरव यादव

इस काम को अंजाम देने के लिए पाक आधारित गुर्गों द्वारा गिरफ्तार दोषी के बैंक खातों में पैसे जमा करवाए थे: एआईजी सीआई नवजोत माहल

चंडीगढ़/जालंधर……..राज्य में संगठित अपराध को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आधारित एक आतंकवादी मॉड्यूल के साथ जुड़े एक सदस्य की गिरफ़्तारी के साथ सरहद पार गुर्गों द्वारा योजनाबद्ध संभावित टारगेट किलिंग को टाल दिया है।

पंजाब पुलिस के डायरैक्टर जनरल गौरव यादव ने आज यहाँ बताया कि पकड़े गए मुलजिम की पहचान अमृतसर के गाँव ऊधौ नंगल के लवप्रीत सिंह उर्फ पिचो के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने उसके कब्ज़े से एक मैगज़ीन और चार जिंदा कारतूसों समेत एक .30 बोर का ऑटोमैटिक चीनी पिस्तौल भी बरामद किया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ख़ुफिय़ा जानकारी पर तेज़ी से कार्यवाही करते हुए काउन्टर इंटेलिजैंस जालंधर की पुलिस टीमों ने रामा मंडी के इलाके में विशेष नाका लगाया और दोषी व्यक्ति के कब्ज़े से अति-आधुनिक ऑटोमैटिक पिस्तौल बरामद करके उसे गिरफ़्तार कर लिया।

उन्होंने कहा कि जांच से पता लगा है कि गिरफ़्तार मुलजिम लवप्रीत पाकिस्तान आधारित गुर्गों के लिए काम कर रहा था, जिन्होंने समाज में डर और अशांति पैदा करने के लिए जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में टारगेट किलिंग को अंजाम देने का काम उसे सौंपा हुआ था।

इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी काउन्टर इंटेलिजेंस जालंधर नवजोत सिंह माहल ने बताया कि मुलजिम ने पाक आधारित गुर्गों ने दुबई के द्वारा गिरफ्तार दोषी के बैंक खातों में पैसे जमा करवाए थे और दोषी द्वारा सरहद पार से भेजा गया पिस्तौल समेत हथियार जम्मू-कश्मीर के सांबा इलाके से प्राप्त किया था। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।

इस सम्बन्धी पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल (एस.एस.ओ.सी.) अमृतसर में एफआईआर नंबर 25 तारीख़ 22.04.2024 को हथियार एक्ट की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 120-बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

—————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *