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आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों के खि़लाफ़ मामला दर्जः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पंजाब

 

आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों के खि़लाफ़ मामला दर्जः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ़्तर द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट

 

-‘‘पंजाब में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जायेगा बर्दाश्त’’

 

चंडीगढ़………आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सख़्त कार्यवाही करते हुए पटियाला पुलिस ने एमसीएमसी, पटियाला ( मीडिया सर्टीफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी) की सिफ़ारिशों पर प्राइम सिनेमा के मालिक/ प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के इंचार्ज के खि़लाफ़ केस दर्ज किया है।

 

इस सम्बन्धी और ज्यादा जानकारी देते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि उनके दफ़्तर को एक आर. टी. आई. कार्यकर्ता की तरफ से 6 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि राज्य भर के सिनेमाघरों में पंजाब सरकार के लॉगो और मुख्यमंत्री, पंजाब की मौजूदगी वाले प्रचार वीडियो इश्तिहार के तौर पर दिखाऐ जा रहे हैं।

 

इस शिकायत का तुरंत नोटिस लेते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर पटियाला (जिसके अधिकार क्षेत्र में प्राइम सिनेमा, राजपुरा पड़ता है), सचिव लोक संपर्क विभाग, पंजाब सरकार (जो पंजाब सरकार के सभी इश्तिहारों के लिए अलग- अलग एजेंसियों को रिलीज़ आर्डर जारी करते हैं) के इलावा राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों कम ज़िला चुनाव अधिकारियों से किसी भी सिनेमाघर में ऐसे सरकारी इश्तिहारों के प्रसारण की स्थिति का पता लगाने के लिए रिपोर्ट माँगी गई थी।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्राइम सिनेमा, राजपुरा के मैनेजर परमजीत सिंह को 6 अप्रैल को आर. ओ. 113- घनौर/ ए. आर. ओ. 13- पटियाला ने नोटिस जारी किया और साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से उक्त सिनेमा का दौरा किया गया। सिनेमाघर में इश्तिहारों के प्रसारण से सम्बन्धित मामला होने के कारण इसको एमसीएमसी पटियाला के सामने रखा गया।

 

एमसीएमसी पटियाला की सिफ़ारिशों के अनुसार, पटियाला पुलिस की तरफ से 8 अप्रैल को आइपीसी की धारा 188 और 177 के अंतर्गत प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के प्रतिनिधियों/ प्रबंधक/ इंचार्ज के खि़लाफ़ आइपीसी की धारा 188 के अंतर्गत पर्चा दर्ज किया गया है।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उनके दफ़्तर की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग को आगे कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि बाकी 22 जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य के किसी अन्य हिस्से से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।

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